Mukhyamantri vishvkarma pension Yojana 2024

Mukhyamantri vishvkarma pension Yojana 2024Mukhyamantri vishvkarma pension Yojana 2024

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024: राजस्थान सरकार की अनूठी पहल

 

राजस्थान सरकार ने राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स), और लोक कलाकारों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की घोषणा की है। यह योजना उनकी आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना को 26 नवंबर 2024 को लागू किया गया है और यह स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना के रूप में संचालित होगी।

 

इस योजना के तहत पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद मासिक ₹3000 की पेंशन प्रदान की जाएगी। यह राशि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी।

 

 

 

योजना की विशेषताएं

 

1. योजना का नाम और उद्देश्य

 

योजना का नाम मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, 2024 है। इसका उद्देश्य वृद्धावस्था में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं, और लोक कलाकारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

 

2. योजना का दायरा

 

यह योजना 26 नवंबर 2024 से सम्पूर्ण राजस्थान में लागू है।

 

योजना के प्रावधान असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों पर लागू होंगे।

 

योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा।

 

 

3. पेंशन राशि

 

पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

 

 

 

योजना की परिभाषाएं

 

योजना में निम्नलिखित परिभाषाओं को प्रमुखता दी गई है:

 

1. राज्य सरकार: राजस्थान सरकार।

 

 

2. योजना: मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना।

 

 

3. पात्र अभिदाता: असंगठित श्रमिक, पथ विक्रेता और लोक कलाकार।

 

 

4. परिवार: पुरुष पात्र अभिदाता के लिए पत्नी और महिला पात्र अभिदाता के लिए पति।

 

 

5. पेंशन: पात्र अभिदाता को दी जाने वाली मासिक धनराशि।

 

 

6. अंशदान: योजना के तहत पात्र अभिदाता द्वारा राज्य पेंशन निधि में जमा की जाने वाली राशि।

 

 

7. पारिवारिक पेंशन: पात्र पेंशनर की मृत्यु के बाद उसके पति/पत्नी को दी जाने वाली पेंशन।

 

 

8. राजकीय अंशदान: पात्र अभिदाता के खाते में सरकार द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि।

 

 

9. पेंशन फंड मैनेजर: योजना की धनराशि के लेखा-जोखा, निवेश और वितरण का प्रबंधन करने वाला सेवा प्रदाता।

 

 

 

 

 

राज्य पेंशन निधि

 

योजना को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए राज्य पेंशन निधि का गठन किया जाएगा। यह निधि सरकार द्वारा प्रशासित होगी, और इसमें पात्र अभिदाताओं एवं राज्य सरकार का अंशदान जमा किया जाएगा।

 

 

 

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लाभ

 

1. आर्थिक सुरक्षा:

यह योजना राज्य के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों के वृद्धावस्था जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाएगी।

 

 

2. स्वैच्छिक भागीदारी:

इस योजना में भाग लेना पूरी तरह से स्वैच्छिक है।

 

 

3. पारिवारिक पेंशन:

योजना के तहत पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है, जिससे पेंशनर की मृत्यु के बाद उनके पति/पत्नी को सहायता प्राप्त हो सके।

 

 

 

 

 

आवेदन कैसे करें?

 

योजना के लिए पात्र अभिदाताओं को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में पंजीकरण कराना होगा

 

पेंशन निधि में अंशदान जमा करना होगा, जिसकी प्रक्रिया योजना में विस्तृत रूप से बताई गई है।

 

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