- शुभशक्ति योजना: राजस्थान सरकार की महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण की पहल
योजना का नाम: शुभशक्ति योजना
लाभार्थी: राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की अविवाहित पुत्रियाँ और महिला श्रमिक
लाभ की राशि: ₹55,000
पात्रता मानदंड
1. निर्माण श्रमिक पंजीकरण: आवेदक या उसके माता-पिता में से कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना अनिवार्य।
2. लाभ सीमा: अधिकतम दो पुत्रियों या महिला श्रमिक और उसकी एक पुत्री को ही योजना का लाभ मिलेगा।
3. आयु: आवेदिका की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और वह अविवाहित हो
4. शैक्षणिक योग्यता: आवेदिका ने कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो
5. बैंक खाता: आवेदिका के नाम से सक्रिय बचत बैंक खाता होना चाहिए।
6. शौचालय की सुविधा: आवास में शौचालय की सुविधा होना आवश्यक है।
7. निर्माण कार्य: आवेदन से पूर्व के एक वर्ष में श्रमिक ने कम से कम 90 दिन कार्य किया हो
आवेदन प्रक्रिया
1. ऑफलाइन आवेदन:
निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय या अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
2. ऑनलाइन आवेदन:
राजस्थान श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें।
आवश्यक दस्तावेज:
श्रमिक पंजीकरण परिचय-पत्र
बैंक खाता विवरण
आधार कार्ड
आयु प्रमाण पत्र
शैक्षणिक प्रमाण पत्र
आवेदन की समय-सीमा
पंजीकरण अवधि: निर्माण श्रमिक के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने के बाद आवेदन किया जा सकता है।
आवेदिका की आयु: 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 6 माह के भीतर आवेदन करें।
लाभ वितरण प्रक्रिया
आवेदन स्वीकृत होने के बाद, प्रोत्साहन राशि आवेदिका के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी।
संबंधित विभाग
यह योजना भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के अंतर्गत आती है।
लाभ प्राप्ति की अवधि
सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद लाभार्थी को शीघ्र ही राशि प्रदान की जाती है।
योजना के उद्देश्य
राजस्थान सरकार का यह कदम राज्य की महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। यह योजना उन्हें सशक्त बनाने और शिक्षा, रोजगार, और बेहतर जीवन स्तर के लिए प्रेरित करती है।
आवेदन और अधिक जानकारी के लिए:
राजस्थान श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
महत्वपूर्ण वीडियो लिंक:
योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और अधिक जानकारी के लिए आप विभाग द्वारा जारी वीडियो देख सकते हैं।
इस योजना के माध्यम से
राजस्थान सरकार महिलाओं के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।