Hiran ko baandhk bnakar rakhna gerkanuni krity hai!

यदि किसी ने हिरण को जानबूझकर बंद कर रखा है, तो यह वन्यजीव संरक्षण कानूनों का उल्लंघन हो सकता है।

भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत हिरण जैसे वन्यजीवों को पकड़ना, कैद करना या नुकसान पहुंचाना गैरकानूनी है।

 

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लग रहा है कि हिरण को बंधक बनाया गया और कोई उसका वीडियो बना रहा है।

साथ में लिख कर भेजा है कि भीनमाल के पुराने RTO ऑफिस के पास का है। इसे मुक्त करने हेतु जल्द से जल्द कार्य किया जाए।

इस स्थिति में आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

1. वन विभाग को सूचित करें:

सबसे पहले स्थानीय वन विभाग या वन्यजीव संरक्षण अधिकारी से संपर्क करें। आप उन्हें स्थिति समझाएं और अपना वीडियो सबूत के तौर पर साझा करें।

2. पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं:

यदि मामला गंभीर लगता है और वन विभाग तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

3. स्थानीय एनजीओ या वन्यजीव संरक्षण संगठन से संपर्क करें:

ऐसे संगठन अक्सर इन मामलों को गंभीरता से लेते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हैं।

4. सामाजिक मीडिया का उपयोग करें:

यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आप वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करके लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि इस हिरण को सुरक्षित और प्राकृतिक आवास में वापस भेजा जाए। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को नजरअंदाज न करें। यदि आप चाहें, तो आप वीडियो साझा करने के लिए मु

झसे मदद ले सकते हैं।

 

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